Home उत्तर प्रदेश कोर्ट के आदेश के बाद नहीं हटा बंजर भूमि से कब्जा, डीएम...

कोर्ट के आदेश के बाद नहीं हटा बंजर भूमि से कब्जा, डीएम से शिकायत

KAUSHAMBI NEWS: सिराथू तहसील के देवखरपुर गांव में सड़क किनारे की बेशकीमती बंजर भूमि से तीन साल पहले तहसीलदार न्यायालय से बेदखली की कार्रवाई के बाद भी अब तक अवैध कब्जा नहीं हटा है। ऐसे मे वादी ने डीएम अमित पाल शर्मा को शिकायती पत्र देकर कब्जेदारों से मिली भगत होने का आरोप लगाते हुए अतिक्रमण हटाने की मांग की है। जिस पर डीएम ने एसडीएम सिराथू प्रमेश श्रीवास्तव को मामले की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सिराथू तहसील क्षेत्र के देवखरपुर गांव के दीपक कुमार, गोलू मौर्य सहित अन्य लोगों ने डीएम को शिकायती पत्र देकर बताया गाटा संख्या 524 भूमि राजस्व अभिलेखों में बंजर के नाम पर दर्ज है। जिस पर गांव के तीन-चार लोगों ने अवैध कब्जा कर मकान का निर्माण कर रहे है। तीन साल पहले अवैध कब्जे को लेकर तहसीलदार न्यायालय में वाद दाखिल किया गया था। जिस पर सुनवाई करते हुए तहसीलदार ने धारा 67 की कार्रवाई करते हुए बंजर भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया था। लेकिन इसके बाद भी अवैध कब्जा नहीं हटाया गया। मामले को लेकर उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील दाखिल की गई जिस पर हाईकोर्ट ने भी कब्जा हटाने कभी निर्देश दिया था। लेकिन कब्जा नहीं हटा। ऐसे में राजस्व निरीक्षक व लेखपाल कब्जेदारों से मिलीभगत प्रार्थना पत्र देने पर गलत रिपोर्ट लगाकर गुमराह कर रहे हैं। मामले में एसडीएम ने बताया जिला अधिकारी के निर्देश पर धारा 67 की कार्रवाई के बाद बंजर भूमि से कब्जा हटाया जाएगा।