तरयासुजान थाने के मुकदमे में कोर्ट ने सुनाया फैसला, प्रभावी पैरवी से मिली सजा
KUSHINAGAR NEWS: पुलिस की सख्त पैरवी और “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत हत्या के एक मामले में दोषी को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। जिला एवं सत्र न्यायालय पडरौना ने थाना तरयासुजान पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 99/2024 धारा- 302/323/506/34 भादवि में अभियुक्त शिवपूजन सिंह पुत्र स्व0 झगरु सिंह निवासी विरवट कोन्हवलिया, थाना तरयासुजान को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई। पुलिस के अनुसार मामले में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार दिया।
सजा दिलाने में इनका रहा योगदान
विवेचक उ0नि0 मृत्युंजय सिंह, नि0 महेन्द्र प्रताप सिंह, डीजीसी क्रिमिनल जी0पी0 यादव, थानाध्यक्ष तरयासुजान नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव एवं पैरोकार का0 संदीप कुमार। पुलिस अधीक्षक ने “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत टीम के प्रयासों की सराहना की है।







