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मोहर्रम में तेज डीजे पर चला पुलिस का डंडा एफ आई आर दर्ज

एसपी केशव कुमार के निर्देश पर कुशीनगर में 62 डीजे संचालकों पर एफ आई आर ध्वनि प्रदूषण कानून में फंसे
KUSHINAGAR NEWS: मोहर्रम के जुलूस में नियमों को ताक पर रखकर तेज आवाज में डीजे बजाना 62 संचालकों को भारी पड़ गया। एसपी केशव कुमार की सख्ती के बाद जिले की पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ध्वनि प्रदूषण नियम-2000 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की गई है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला
पुलिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी की है। मोहर्रम से पहले ही सभी डीजे संचालकों को निर्धारित डेसिबल में ही डीजे बजाने और नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई थी। इसके बावजूद कई जगहों पर तेज आवाज में डीजे बजाए गए।
ध्वनि प्रदूषण बर्दाश्त नहीं
एसपी केशव कुमार ने साफ किया कि धार्मिक आयोजनों की आड़ में ध्वनि प्रदूषण फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने त्योहार से पहले ही थाना स्तर पर डीजे संचालकों के साथ बैठक कर चेतावनी दी थी।
सभी थानों में दर्ज हुए केस
जिले के अलग-अलग थानों में 62 डीजे संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि तेज आवाज से बुजुर्गों, बीमारों और छात्रों को परेशानी होती है। आगे भी अगर कोई नियम तोड़ता है तो वाहन सीज करने के साथ कानूनी कार्रवाई होगी।
कुशीनगर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि त्योहार शांतिपूर्ण और नियमों के दायरे में मनाएं। ध्वनि प्रदूषण की शिकायत डायल 112 पर कर सकते हैं।