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जिलाधिकारी के निर्देश पर धारा-34 के लंबित राजस्व वादों के समयबद्ध निस्तारण के लिए कड़े निर्देश

JHANSI NEWS: जनपद में भू-राजस्व वादों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने धारा-34 के अंतर्गत लंबित राजस्व वादों को लेकर सभी तहसीलदारों, तहसीलदार न्यायिक और नायब तहसीलदारों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। आरसीएमएस पोर्टल के अनुसार जनपद में यू.पी.आर.सी. 2006 की धारा-34 के तहत कुल 1,23,316 राजस्व वाद दर्ज हुए, जिनमें से 1,18,037 वादों का निस्तारण किया जा चुका है। वर्तमान में 5,279 वाद लंबित हैं, जिनमें से 1,374 वाद निर्धारित समय सीमा के बाद भी लंबित पाए गए हैं। इस पर जिलाधिकारी ने गंभीर चिंता और रोष व्यक्त किया है। जिलाधिकारी ने कहा कि भू-राजस्व वादों के समय से निस्तारित न होने पर आमजन को अनावश्यक कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं और लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जाती है। यह स्थिति न्यायिक और प्रशासनिक दृष्टि से चिंताजनक है। उन्होंने निर्देश दिया कि धारा-34 के सभी लंबित वादों का नियमानुसार गुण-दोष के आधार पर गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समयावधि से अधिक अवधि से लंबित सभी वादों को जून 2026 के भीतर हर स्थिति में निस्तारित किया जाए। न्यायालयवार समीक्षा कर लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि निर्देशों के अनुपालन में किसी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जनपद प्रशासन ने राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण से आमजन को शीघ्र न्याय और राहत उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई है।