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2 वर्ष का कारावास व 1500 रुपये का अर्थदण्ड, लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से व्यक्ति की हुई थी मृत्यु

BALRAMPUR NEWS: कमाल खान (ब्यूरो प्रमुख) 30 जून 2001 को वादी  अबुल हसन पुत्र फजलुर्रहमान नि0 बरगदवा सैफ थाना पचपेड़वा बलरामपुर द्वारा थाना पचपेड़वा पर दी गई लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर कि विपक्षी जहीर पुत्र जैनुल्ला नि0 भाथर, थाना पचपेड़वा द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मार देना जिससे मृत्यु हो जाना जिसके आधार पर थाना पचपेड़वा पर मु0अ0सं0 123/2001 धारा-279 ,304A, 302 सहपठित थाना 120बी भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना नि0 श्री हीरा सिंह द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी *सहायक लोक अभियोजक  श्री नरेन्द्र प्रताप पाण्डेय व मॉनीटरिंग सेल प्रभारी श्री बृजानंद सिंह एवं थाना पचपेड़वा द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त जहीर पुत्र जैनुल्ला  उपरोक्त को मा0 न्यायालय ASJ-I बलरामपुर* द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में 02 वर्ष का कारावास व 1500/- रु0 अर्थदंड की सजा सुनाई गई।