BHADOHI NEWS: जिला उपभोक्ता आयोग ने एक पुराने लंबित वाद का निस्तारण करते हुए परिवादी को 55,040 रुपए का चेक सौंपकर मामले को पूर्ण संतुष्टि के साथ समाप्त कर दिया। मामला परिवादी छोटेलाल दुबे पुत्र राज नारायण दुबे, निवासी कंसरायपुर, कोतवाली भदोही द्वारा दायर किया गया था। परिवादी ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, भदोही एवं बैंक ऑफ बड़ौदा, भदोही को विपक्षी बनाते हुए जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। परिवादी के अनुसार उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा से कैश क्रेडिट लिमिट प्राप्त की थी तथा अपने गोदाम का बीमा भी कराया था। वर्ष 2003 में अज्ञात चोरों द्वारा उनके प्रतिष्ठान में सेंध लगाकर चोरी कर ली गई, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ। इसी क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत किया गया था। इस वाद में आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष महेंद्र तिवारी, सदस्य राशिद खां एवं महिला सदस्य पुतुल यादव द्वारा निर्णय पारित करते हुए आदेश दिया गया था कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी 2,00,000 रुपए की क्षतिपूर्ति 23 मार्च 2005 से भुगतान की तिथि तक 10 फीसदी वार्षिक ब्याज सहित अदा करे। हालांकि, उक्त निर्णय के विरुद्ध बीमा कंपनी द्वारा राज्य उपभोक्ता आयोग, लखनऊ में अपील दायर की गई। राज्य आयोग में न्यायिक सदस्य सुशील कुमार एवं सदस्य सुधा उपाध्याय द्वारा आंशिक संशोधन करते हुए आदेश दिया गया कि सर्वेयर द्वारा आकलित 29,109 रुपए की धनराशि वाद दाखिल करने की तिथि से 6 फीसदी वार्षिक ब्याज सहित अदा की जाए, साथ ही 1,000 रुपए वाद व्यय के रूप में दिया जाए। उक्त आदेश के अनुपालन में जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवादी को 55,040 रुपए का चेक प्रदान किया गया। साथ ही शेष जमा राशि 25,024 बीमा कंपनी के पैनल अधिवक्ता कैलाशपति शुक्ला को वापस की गई। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे, महिला सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव एवं सदस्य विजय बहादुर सिंह द्वारा मामले का पूर्ण संतुष्टि के आधार पर निस्तारण कर दिया गया। इस मामले में डिग्रीदार की ओर से अधिवक्ता लक्ष्मीकांत तिवारी के द्वारा पैरवी की गई। इस संबंध में जानकारी आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत द्वारा दी गई।







