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कानून व्यवस्था संभालने में सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए : इलाहाबाद हाइकोर्ट

PRAYAGRAJ NEWS: इलाहाबाद हाईकोर्ट  ने सम्भल में मस्जिद के अंदर नमाजियों की संख्या सीमित करने के जिला प्रशासन के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि नमाज के समय पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, लेकिन नमाजियों की संख्या पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। यह फैसला संभल निवासी मुनाजिर खान की याचिका पर सुनाया गया। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि वह सभी समुदायों को उनके धार्मिक स्थलों पर शांतिपूर्वक पूजा-अर्चना करने का अधिकार सुनिश्चित करे।सुनवाई के दौरान अदालत ने जिला प्रशासन पर नाराजगी भी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि प्रशासन मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित नहीं कर सकता। यदि राजेंद्र पेंसिया  और के.के बिश्नोई को लगता है कि वे कानून व्यवस्था संभालने में सक्षम नहीं हैं,तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर अपना तबादला करा लेना चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति नमाज में बाधा डालने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। कोर्ट के अनुसार, निजी धार्मिक स्थलों पर पूजा-अर्चना के लिए राज्य से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती, जब तक कि कार्यक्रम सार्वजनिक भूमि पर आयोजित न किया जा रहा हो।