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वाराणसी में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप के बिना संचालित वाणिज्यिक वाहनों के विरुद्ध सघन प्रवर्तन अभियान

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Varanasi : सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा रात्रि एवं कम दृश्यता की परिस्थितियों, विशेषकर कोहरे के दौरान, दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से परिवहन विभाग, वाराणसी द्वारा रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप के बिना संचालित वाणिज्यिक वाहनों के विरुद्ध सघन प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है।

गत दो सप्ताह के दौरान चलाए गए इस विशेष अभियान में कुल 105 वाहनों का चालान किया गया तथा 10 वाहनों को सीज किया गया। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 104 के अंतर्गत रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप के बिना संचालित वाणिज्यिक वाहन पर ₹10,000 का दंड निर्धारित है, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई।

उक्त प्रवर्तन अभियान सुधांशु रंजन, एआरटीओ (प्रवर्तन) एवं अखिलेश पांडेय, यात्रिकर अधिकारी के नेतृत्व में निरंतर संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन हेतु जागरूक करना एवं सड़क पर सभी उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

परिवहन विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप जैसी छोटी-सी सावधानी कम दृश्यता, विशेषकर कोहरे के समय, अत्यंत प्रभावी सिद्ध होती है, जिससे वाहनों की दूर से पहचान संभव होती है और दुर्घटनाओं की संभावना में उल्लेखनीय कमी आती है।

प्रवर्तन अधिकारियों ने वाहन चालकों से अपील की है कि घने कोहरे की अवधि में, विशेषकर देर रात एवं तड़के सुबह, अनावश्यक यात्रा से बचें। कम दृश्यता की स्थिति में लेन मार्किंग का पालन करें, फॉग लाइट एवं वाहन की सेफ्टी लाइट्स का उपयोग करें, धीमी गति से वाहन चलाएँ, अनावश्यक लेन परिवर्तन से बचें तथा गलत दिशा में वाहन न चलाएँ, ताकि सुरक्षित रूप से गंतव्य तक पहुँचा जा सके।

परिवहन विभाग, वाराणसी द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रखी जाएगी।

सौजन्य से — परिवहन विभाग, वाराणसी