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हत्या के 2 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 30,000 रु० का अर्थदण्ड

BALRAMPUR NEWS: कमाल खान(ब्यूरो प्रमुख) 14 दिसंबर 2021 को वादी राधेश्याम पाण्डेय पुत्र माता प्रसाद पाण्डेय निवासी मनसुखा  थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना हर्रैय्या पर लिखित तहरीरी सूचना दी गई कि मेरी पुत्री की शादी महेश पुत्र  बुद्धिसागर निवासी हिंडुलीकलां थाना हर्रैय्या जनपद बलरामपुर के साथ जून 2021 में हुई थी दहेज की मांग को लेकर मेरी लड़की को प्रताड़ित किया जाता था दिनांक 13.12.2021 को मेरे दामाद महेश कुमार शुक्ला व उनकी मां मंजू पत्नी बुद्धिसागर शुक्ला निवासीगण हिंडुलीकलां थाना हर्रैय्या जनपद बलरामपुर के द्वारा मेरी पुत्री की हत्या कर दी गई है जिसके संबंध में थाना हर्रैय्या पर *मु0अ0सं0- 171/21 धारा- 498 ए, 304 बी भा0द0वि0  3/4 डीपी एक्ट बनाम महेश कुमार शुक्ला व उनकी मां मंजू पत्नी बुद्धिसागर शुक्ला पंजीकृत हुआ था। अभियोग की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राधारमण सिंह द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी *मॉनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक श्री विशाल पाण्डेय* के नेतृत्व में *जिला शासकीय अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह  मॉनीटरिंग सेल प्रभारी श्री बृजानन्द सिंह* एवं प्रभारी थाना हर्रैय्या मय टीम द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को *मा0 न्यायालय बलरामपुर* द्वारा वैकल्पिक धारा 302/34 भा0द0वि0 के अपराध में अभियुक्तगण 1. महेश पुत्र बुद्धिसागर 2. मंजू पत्नी बुद्धीसागर उपरोक्त  को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 30,000-30,000 रु का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।