Home उत्तर प्रदेश फर्जी दस्तावेज से निर्दोष को जेल भेजा, महिला गिरफ्तार

फर्जी दस्तावेज से निर्दोष को जेल भेजा, महिला गिरफ्तार

नाबालिग बेटी को पीड़ित बनाकर रची थी साजिश, भदोही पुलिस ने भेजा जेलकोतवाली पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। जिसने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर अपनी नाबालिग बेटी को पीड़ित दिखाकर एक निर्दोष व्यक्ति को जेल भिजवाया था। पुलिस ने अभियुक्ता को संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया है।
यह मामला 27 दिसंबर 2021 का है। जब अभियुक्ता ने भदोही कोतवाली में फर्जी दस्तावेज पेश कर अपनी नाबालिग बेटी को पीड़िता के रूप में दर्शाया था। उसने गणेशरायपुर, पाली, सुरियावां, भदोही निवासी लक्ष्मीशंकर उपाध्याय के खिलाफ धारा 354क, 7ध्8 पॉक्सो एक्ट और 3(1)द, 3(1)ध एससीध्एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इस शिकायत के आधार पर निर्दोष लक्ष्मीशंकर उपाध्याय को जेल भेज दिया गया था। स्थानीय पुलिस की जांच में सामने आया कि यह एक सोची-समझी साजिश थी। इसके बाद अभियुक्ता और उसके सहयोगियों के खिलाफ धारा 195, 198, 389, 418, 420, 467, 469, 471, 474 और 120बी के तहत एक नया अभियोग पंजीकृत किया गया। जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसपी अभिमन्यु मांगलिक और एएसपी शुभम अग्रवाल के निर्देशन में की गई कार्रवाई के तहत कोतवाली भदोही पुलिस टीम ने मुख्य अभियुक्ता पूजा पत्नी अरविंद कुमार को गिरफ्तार किया। पूजा प्रयागराज के उतरांव थाना क्षेत्र के बिझवनिया की निवासी है। उसने फर्जी नाम महिमा सरोज पत्नी संतोष सरोज, निवासिनी जमुनीपुर कोटवा, सराय इनायत, प्रयागराज का इस्तेमाल किया था। इस मामले में सुनील पासी पुत्र राजेश कुमार पासी निवासी बिझवनिया, उतरांव, प्रयागराज और आशा देवी पत्नी दीनानाथ, निवासिनी गणेशरायपुर, सुरियावां, भदोही भी वांछित हैं।

BHADOHI NEWS: कोतवाली पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। जिसने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर अपनी नाबालिग बेटी को पीड़ित दिखाकर एक निर्दोष व्यक्ति को जेल भिजवाया था। पुलिस ने अभियुक्ता को संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया है।
यह मामला 27 दिसंबर 2021 का है। जब अभियुक्ता ने भदोही कोतवाली में फर्जी दस्तावेज पेश कर अपनी नाबालिग बेटी को पीड़िता के रूप में दर्शाया था। उसने गणेशरायपुर, पाली, सुरियावां, भदोही निवासी लक्ष्मीशंकर उपाध्याय के खिलाफ धारा 354क, 7ध्8 पॉक्सो एक्ट और 3(1)द, 3(1)ध एससीध्एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इस शिकायत के आधार पर निर्दोष लक्ष्मीशंकर उपाध्याय को जेल भेज दिया गया था। स्थानीय पुलिस की जांच में सामने आया कि यह एक सोची-समझी साजिश थी। इसके बाद अभियुक्ता और उसके सहयोगियों के खिलाफ धारा 195, 198, 389, 418, 420, 467, 469, 471, 474 और 120बी के तहत एक नया अभियोग पंजीकृत किया गया। जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसपी अभिमन्यु मांगलिक और एएसपी शुभम अग्रवाल के निर्देशन में की गई कार्रवाई के तहत कोतवाली भदोही पुलिस टीम ने मुख्य अभियुक्ता पूजा पत्नी अरविंद कुमार को गिरफ्तार किया। पूजा प्रयागराज के उतरांव थाना क्षेत्र के बिझवनिया की निवासी है। उसने फर्जी नाम महिमा सरोज पत्नी संतोष सरोज, निवासिनी जमुनीपुर कोटवा, सराय इनायत, प्रयागराज का इस्तेमाल किया था। इस मामले में सुनील पासी पुत्र राजेश कुमार पासी निवासी बिझवनिया, उतरांव, प्रयागराज और आशा देवी पत्नी दीनानाथ, निवासिनी गणेशरायपुर, सुरियावां, भदोही भी वांछित हैं।