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21 मुकदमों में नामजद गैंग लीडर वाहिद इकबाल की एक करोड़ की संपत्ति कुर्क

MIRZAPUR NEWS: जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर/गैंग लीडर वाहिद इकबाल की लगभग 1 करोड़ मूल्य की अचल संपत्ति कुर्क कर दी। यह कार्रवाई धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत की गई। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत माफियाओं व अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर रविवार को पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम ने थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत मु.अ.सं.-53/2025, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम से संबंधित मामले में कार्रवाई की। आरोपी वाहिद इकबाल पुत्र वकील अहमद निवासी नागकुंड गजिया, कंतित थाना विन्ध्याचल द्वारा अपराध एवं समाज विरोधी गतिविधियों से अर्जित की गई अचल संपत्ति को कुर्क किया गया। कुर्क की गई संपत्ति ग्राम कंतित, तप्पा छानबे, परगना कंतित, तहसील सदर, थाना विन्ध्याचल क्षेत्र में स्थित है। आराजी संख्या 1602, रकबा 0.531 हेक्टेयर में से लगभग 600 वर्गफीट जमीन/मकान की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ बताई गई है. वाहिद इकबाल के विरुद्ध वर्ष 2004 से 2025 तक कोतवाली शहर व कोतवाली कटरा थानों में विभिन्न धाराओं में कुल 21 मुकदमे दर्ज हैं।