FATEHPUR NEWS: जनपद फतेहपुर में होली पर्व के अवसर पर कानून-व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से 4 मार्च 2026 (रंग खेले जाने वाले दिन) को जनपद की समस्त देशी मदिरा, कम्पोजिट दुकानें, मॉडल शॉप, भांग व विकृत स्प्रिट की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। जिला मजिस्ट्रेट रविन्द्र सिंह ने उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 59 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, मदिरा, बियर, भांग व विकृत स्प्रिट के थोक गोदाम तथा एफएल-49 एवं एफएल-7 (रेस्त्रां/बार) भी उक्त तिथि को पूर्णतः बंद रहेंगे। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस बंदी के लिए किसी भी लाइसेंसधारी को कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।







