Home उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर खागा में पीडब्ल्यूडी की जमीन से हटाया गया...

हाईकोर्ट के आदेश पर खागा में पीडब्ल्यूडी की जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा

पांच दुकानों पर चला बुलडोजर

FATEHPUR NEWS:  खागा नगर में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की भूमि पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर विभागीय बुलडोजर चलाकर पांच अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई नौबस्ता रोड बाईपास चौराहे से लगभग एक हजार मीटर की दूरी तक स्थित पीडब्ल्यूडी की गाटा संख्या 2113 की जमीन पर की गई। जानकारी के अनुसार, उक्त गाटा संख्या पर कुल सात लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर दुकानें बना ली थीं। इस मामले को लेकर नगर निवासी शंकर सिंह ने खागा उपजिलाधिकारी न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। न्यायालय से निर्णय आने के बावजूद जब प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो शंकर सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बाद गुरुवार को पीडब्ल्यूडी और प्रशासन की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर चलाया और पांच कब्जेदारों की दुकानों को गिरा दिया। हालांकि, दो कब्जेदारों द्वारा फतेहपुर जिला न्यायालय से स्टे (स्थगन आदेश) लेने की बात कही जा रही है, जिसके चलते उनकी दुकानों पर फिलहाल कार्रवाई नहीं हो सकी। वहीं दो दुकानों पर कार्रवाई न होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिली। लोगों का कहना है कि जब सभी दुकानें एक ही गाटा संख्या 2113 की जमीन पर बनी हैं, तो फिर दो दुकानों को क्यों छोड़ा गया। जनता ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए सभी अवैध कब्जों को हटाया जाए, ताकि सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया जा सके। इस कार्रवाई के बाद नगर में यह संदेश गया है कि हाईकोर्ट के आदेशों के तहत अवैध कब्जों पर सख्ती जारी रहेगी, चाहे कब्जेदार कोई भी क्यों न हो।