वाहन स्वामियों का किया जाएगा संवेदीकरण
SAHARANPUR,मंडलायुक्त अटल कुमार राय की अध्यक्षता एवं जिलाधिकारी मनीष बंसल की उपस्थिति में सर्किट हाउस सभागार में मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति एवं संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक आहूत की गई। व्यावसायिक वाहन चालकों को नींद आ जाने के कारण, तेज गति एवं लापरवाही, गलत दिशा एवं नशे की हालत में वाहन चलाने से घटित सड़क दुर्घटनाओं पर कार्यवाही करने के लिए अपर परिवहन आयुक्त सडक सुरक्षा के द्वारा जारी पत्र को अंगीकार करते हुए निर्देश दिये गये कि व्यावसायिक वाहन चालकों के लिए द मोटर ट्रांसपोर्ट वर्क्स एक्ट 1961 के अध्याय 5 तथा मोटर वाहन अधिनियम 1988 के सेक्शन 91 के तहत एक दिन में 08 घंटे तथा सप्ताह में 48 घंटे कर्तव्य निर्वहन निर्धारित करने के दृष्टिगत वाहन में जीपीएस डिवाईस लगाये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी मॉनीटरिंग जनपद के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा की जाये, वाहन स्वामियों को इस तथ्य से परिवहन विभाग द्वारा जारी पत्र से वाहन स्वामियों को अवगत कराने हेतु सघन प्रचार-प्रसार किया जाए।सार्वजनिक क्षेत्र व क्षेत्र में निजी निवेश से स्टैज कैरिज बस अड्ड, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया टूरिस्ट व पार्क की स्थापना एवं विनियमन नीति 2025 की जारी अधिसूचना को अंगीकृत किया गया। सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में इस समिति के सदस्यों वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त,नगर पालिका, उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक एवं जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य की बैठक करके निजी निवेश द्वारा अड्डों का निर्माण स्टैज कैरिज बस अड्डे का निर्माण एवं संचालन शुल्क आदि की नीति का निर्धारण करेंगे। तद्नुरूप पी०पी०पी० मॉडल में बस अड्डों का संचालन किया जाये। मोटरगाडी अधिनियम 1988 की धारा-82 (1) के अन्तर्गत 02 प्रार्थना पत्रों पर विचार करते हुए परमिटों को हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गयी, और परमिट संख्या पीएसटीपी-910 के हस्तान्तरण के प्रार्थना पत्र को अस्वीकृत किया गया। मोटरगाडी अधिनियम 1988 की धारा-82 (3) के अन्तर्गत परमिट धारक की मृत्यु के उपरान्त उनके वारिसानों से प्राप्त 01 प्रार्थना पत्रों पर विचार करते हुए परमिट हस्तानान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गयी है। सम्भाग के अराष्ट्रीयकृत मार्ग (सहारनपुर-जड़ौदा पाण्डा सहबद्ध मार्ग) पर निजी बस संचालक मुनीर अहमद स्थायी परमिट हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए परमिट स्वीकृत किया गया। परमिट संख्या 910 को हस्तानान्तरण पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया कि जब तक वादी वरी न हो तब तक उसके नाम परमिट का हस्तानान्तरण न किया जाए। इसके अतिरिक्त अन्य बिन्दुओं पर वाहन स्वामियों के प्रत्यावेदनों पर सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिये गये। इस अवसर पर संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन देवमणि भारतीय सहित रोडवेज, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा एवं अन्य संबंधित विभागों के मंडलीय अधिकारीगण एवं समिति के सदस्य उपस्थित रहे।