14 नवम्बर तक करें आवेदन – पात्र अभ्यर्थियों को मिलेगा प्रशिक्षण व अनुदान का लाभ
FATEHPUR NEWS: जिला विकास अधिकारी ने जानकारी दी है कि जनपद में “बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना” के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले ऐसे इच्छुक लाभार्थी, जो स्वयं का व्यवसाय, सेवा या उद्योग प्रारंभ करना चाहते हैं, अपने विकास खंड कार्यालय में 14 नवम्बर 2025 तक आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप संबंधित विकास खंड कार्यालयों में निःशुल्क उपलब्ध है। जिला विकास अधिकारी ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं आय के अवसर बढ़ाना है। लाभार्थी चयन “प्रथम आवक, प्रथम पावक” के आधार पर किया जाएगा। योजना की मुख्य विशेषताएँ की बात करें तो परियोजना लागत में व्यवसाय क्षेत्र हेतु अधिकतम ₹2.00 लाख तथा सेवा/उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम ₹5.00 लाख मिल सकता हैं। वहीं मार्जिन मनी की बात करें तो ₹2.5 लाख से ऊपर के ऋण पर सामान्य वर्ग को 7.5% तथा अनुसूचित जाति/जनजाति एवं दिव्यांगजन को 5% लगाना होगा। वहीं आयु सीमा की बात करें तो 18 से 65 वर्ष तक ही होना अनिवार्य है। वहीं परिवार की अधिकतम वार्षिक आय ₹2.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना में प्राथमिकता पर अनुसूचित जाति/जनजाति, परित्यक्ता एवं विधवा महिलाओं को अवसर दिया जाएगा। जिला विकास अधिकारी ने बताया कि पात्र लाभार्थियों को प्रोजेक्ट की आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें अनुदान की व्यवस्था के रूप में अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को वितरित ऋण का 35% या अधिकतम ₹70,000 (जो भी कम हो) तथा सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को वितरित ऋण का 25% या अधिकतम ₹50,000 (जो भी कम हो) मिल सकेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि ऋण का दुरुपयोग पाया गया या परियोजना के तहत निर्धारित कार्य पूर्ण नहीं किए गए, तो अनुदान की धनराशि देय नहीं होगी। अंत में उन्होंने बताया कि प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरांत जिला स्तरीय चयन एवं क्रियान्वयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। साक्षात्कार की तिथि प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी।







