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परिवहन विभाग का चक्कर काटती महिला को अधिवक्ता ज्ञानेंद्र सिंह ने दिलाया न्याय

PRAYAGRAJ NEWS: आपको बता दें कि सड़क परिवहन निगम उत्तर प्रदेश के चित्रकूट धाम कर्वी में कर्मचारी रहे मृतक जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की आकस्मिक मृत्यु दिनांक 23 सितंबर 2021 को हो गई थी और मृत्यु के उपरान्त मृतक की विधवा पत्नी अपने अधिकारों के लिए संबंधित अधिकारीयो के समक्ष कई बार प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जिसमें मृतक का फंड एवम् पेंशन की मांग रखी गई। वहीं महिला को लगभग 3 साल तक कार्यालय का चक्कर लगाने के उपरांत भी न्याय नहीं मिला तदोपरांत मृतक की पत्नी ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक रीट याचिका दायर किया जिसमें न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया की मृतक के पत्नी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र का निस्तारण 3 माह के भीतर कर दिया जाए परन्तु फिर भी संबंधित विभाग द्वारा अनुपालन नहीं किया गया। जिससे पीड़ित होकर न्यायालय में अवमानना वाद संख्या 3427/2025 योजित करना पड़ा जिसमें न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने आदेश पारित किया कि सारे भुगतान यथाशीघ्र मृतक की पत्नी और उनके बच्चों को कर दिया जाए जिसका अनुपालन सम्बंधित अधिकारी द्वारा कर दिया गया हैं।मृतक की पत्नी और बच्चों की पैरवी अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद ज्ञानेंद्र सिंह ने कि। वहीं इस आदेश से खुश पीड़ित महिला के परिवारजनों ने अधिवक्ता ज्ञानेंद्र सिंह के प्रति आभार व्यक्त किया है।