PRATAPGARH NEWS: प्रतापगढ़ जनपद के संडवा चन्द्रिका निवासी अंकुर त्रिपाठी के विरुद्ध गंगेस्टर अधिनियम 14 एक के तहत विवेचक द्वारा मकान सीज किया गया था। जिलाधिकारी ने पक्षकार की बहस सुनने के बाद मकान मुक्त करने का आदेशपारित किया। जिसके क्रम में, न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ द्वारा मुकदमा संख्या 533/2024 निर्णय दिनांक 11/ 8 /2025 द्वारा ग्राम कोलबजरडीह निवासी सुनील कुमार त्रिपाठी पुत्र कृपा शंकर त्रिपाठी का कुर्क मकान कुर्क मुक्त करने नायब तहसीलदार दिनेश चन्द्र तिवारी प्रभारी निरीक्षक थाना अंतू आनन्द पाल सिंह भदौरिया मय राजस्व व पुलिस टीम के मौके पर उपस्थित हुए। जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के आदेश के क्रम में मकान के ताला खोलकर सुनील कुमार त्रिपाठी व उनकी पत्नी मीनू त्रिपाठी को ग्राम के संभ्रांत व्यक्तियों के सम्मुख कब्जा दिया गया। उक्त मौके पर ग्राम के संभ्रांत नागरिकों के साथ नायब तहसीलदार दिनेश चन्द्र तिवारी,प्रभारी निरीक्षक थाना अंतू आनन्द पाल सिंह भदौरिया, राजस्व निरीक्षक मेवालाल लेखपाल व पुलिस फोर्स उपस्थित रहा।







