Home उत्तर प्रदेश नाबालिग से दुष्कर्म के  मामले में आजीवन कारावास ₹35 हजार लगा जुर्माना

नाबालिग से दुष्कर्म के  मामले में आजीवन कारावास ₹35 हजार लगा जुर्माना

AURAIYA NEWS: बिधूना में 7 वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दुष्कर्म के दोषी शीलू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 35 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। जानकारी के अनुसार घटना 24 जून 2018 की है जब पीड़िता की मां ने थाना बिधूना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वह अपनी 16 वर्षीय पुत्री के साथ बिधूना बाजार में खरीदारी के लिए गई थी। दुकान पर सामान खरीदते समय ग्राम सांवलिया निवासी शीलू उनकी पुत्री को बहला- फुसलाकर मोटर-साइकिल से ले गया। पीड़िता कक्षा 10 की छात्रा थी। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी और पीड़िता की बरामदगी के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम कोर्ट में मुकदमा चला। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो ने अपराधी को कठोर दंड देने की मांग की। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को फैसला सुनाया। अर्थदंड न चुकाने पर अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। दोषी को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।