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नाबालिग लड़की को भगा ले जाने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 10,000 रु० का अर्थदण्ड

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BALRAMPUR NEWS: कमाल खान(ब्यूरो प्रमुख)  शुक्रवार को वादिनी की तहरीरी सूचना के आधार पर कि विपक्षी मुन्नन उर्फ अब्दुल रहीम पुत्र मो0 हुसैन निवासी चतुर नगर को0 गैसड़ी बलरामपुर द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री को भगा ले जाने की घटना कारित करने के सम्बन्ध में थाना को0 गैसड़ी पर मु0अ0सं0 30/19 धारा 376 भा0द0वि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना निरी0 श्री मानवेन्द्र पाठक द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी माॅनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक श्री विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट) श्री पवन कुमार शुक्ला व प्रभारी माॅनीटरिंग सेल श्री ओम प्रकाश चौहान एवं थाना को0 गैसड़ी पुलिस के द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0 न्यायालय  स्पे0 जज पाक्सो कोर्ट बलरामपुर द्वारा धारा 376 के अपराध में अभियुक्त मुन्नन उर्फ अब्दुल रहीम उपरोक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रु0 की सजा सुनाई गयी।