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नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के आरोपी को 5 वर्ष का कारावास व 5000 अर्थदण्ड

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BALRAMPUR NEWS:कमाल खान(ब्यूरो प्रमुख) दिनांक 28 सितम्बर 2019 को वादी की तहरीरी सूचना के आधार पर कि विपक्षी गुन्नूलाल पासी पुत्र केतार पासी उर्फ राम समुझ पासी निवासी कौवा बेला थाना को0 देहात जनपद बलरामपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को भगा ले जाने की घटना कारित करने के सम्बन्ध में थाना को0 देहात पर मु0अ0सं0 328/19 धारा 363, 366A, 376 भा0द0वि0, व 3/4 पोक्सो एक्ट (बढोत्तरी धारा 17/18 पोक्सो एक्ट) का अभियोग पंजीकृत किया गया। धारा 17/18 पोक्सो एक्ट के अपराध में अभियुक्त गुन्नूलाल पासी पुत्र केतार पासी उर्फ राम समुझ पासी उपरोक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000 रु0 की सजा सुनाई गयी।