BALRAMPUR NEWS: कमाल खान (ब्यूरो प्रमुख) 6 दिसंबर 2018 को वादी द्वारा थाना को0 उतरौला पर लिखित तहरीरी सूचना दी गई कि मेरे नाबालिग लड़के के साथ विपक्षी मुकेश सैनी पुत्र राजमन निवासी गालिबपुर थाना को0उतरौला बलरामपुर द्वारा अप्राकृतिक दुष्कर्म किया गया, जिसके आधार पर थाना उतरौला पर मु0अ0सं0- 276/2018 धारा- 377 भा0द0वि0 व धारा 5/6 पाक्सो एक्ट बनाम मुकेश सैनी पुत्र राजमन निवासी गालिबपुर थाना को0उतरौला बलरामपुर पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना उ0नि0 सुग्रीव पाठक द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी मॉनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में विशेष लोक अभियोजक श्री पवन कुमार वर्मा, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी श्री बृजानन्द सिंह एवं थाना उतरौला पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय एएसजे/ स्पे0 जज पाक्सो एक्ट बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में अभियुक्त उदल उपरोक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 30,000 रु० का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।







