सुल्तानपुर घोष गांव के हफीज पुत्र महबूब हसन के ऊपर लगा है जुर्माना व बेदखली का हुआ है आदेश
FATEHPUR NEWS: तहसीलदार न्यायालय, खागा द्वारा सुल्तानपुर घोष गांव में ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जे के मामलों में हफीज पुत्र महबूब हसन दो अलग-अलग अंतिम आदेश जारी करते हुए आरोपित के खिलाफ बेदखली और जुर्माने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। दोनों मामलों में राजस्व टीम की रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर कब्जा साबित पाया गया। पहला मामला वर्ष 2022 के वाद संख्या 2982/2022 से संबंधित है, जिसमें आदेश दिनांक 01 मई 2024 को पारित किया गया। न्यायालय ने पाया कि ग्राम सभा सुल्तानपुर घोष की गाटा संख्या 2425 (बंजर खाते की भूमि) पर आरोपित द्वारा दुकान बनाकर अवैध कब्जा किया गया था। इस कब्जे से ग्राम सभा को लगभग 68,000 रुपये की क्षति हुई। न्यायालय ने कब्जा हटाने के साथ 25,000 रुपये क्षतिपूर्ति और 1,000 रुपये व्यय सहित कुल 26,010 रुपये की वसूली का आदेश दिया। दूसरा मामला वाद संख्या 924/2025 से संबंधित है, जिसमें 12 फरवरी 2026 को अंतिम आदेश पारित हुआ। इसमें गाटा संख्या 2428 (मार्ग खाते की भूमि) पर पक्की दुकान बनाकर कब्जा करने की पुष्टि हुई। इस प्रकरण में ग्राम सभा को लगभग 37,440 रुपये की क्षति आंकी गई। न्यायालय ने बेदखली के साथ 7,000 रुपये क्षतिपूर्ति और 1,000 रुपये व्यय सहित कुल 8,000 रुपये वसूली के निर्देश दिए। दोनों मामलों में यह भी उल्लेख किया गया कि आरोपित की ओर से कोई संतोषजनक जवाब या आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई, जबकि लेखपाल की रिपोर्ट और प्रस्तुत साक्ष्यों से कब्जा स्पष्ट रूप से प्रमाणित हुआ। तहसीलदार न्यायालय ने संबंधित राजस्व निरीक्षक को आदेश की प्रति भेजते हुए तत्काल कब्जा हटाने, वसूली सुनिश्चित करने और अभिलेखागार में कार्रवाई दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में उपजिलाधिकारी खागा अभिनीत कुमार द्वारा बताया गया कि मामले की गंभीरता से जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही कराई जाएगी।







