JALAUN NEWS: उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण का कार्य 19 अगस्त 2025 से प्रारंभ कर दिया गया है। इस दौरान पात्र नागरिक अपने नाम को मतदाता सूची में सम्मिलित करा सकते हैं, साथ ही आवश्यकतानुसार संशोधन, विलोपन अथवा स्थानांतरण की कार्यवाही भी कर सकते हैं।उन्होंने कहा कि ऐसे सभी नागरिक, जो 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु पूरी कर चुके हैं, भारतीय नागरिक हैं तथा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किए गए हैं, वे अपना नाम निर्वाचक नामावली में जुड़वा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराते हुए उन्होंने कहा कि इच्छुक नागरिक राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://sec.up.nic.in पर जाकर “Panchayat Election-2025-26 Voter Services” के अंतर्गत नाम सम्मिलन, विलोपन अथवा संशोधन हेतु आवेदन कर सकते हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्त नामांकन अधिकारी / पर्यवेक्षक अधिकारी से संपर्क कर भी आवश्यक आवेदन किए जा सकते हैं। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे किसी भी स्थिति में अपने मताधिकार से वंचित न रहें और समय रहते निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं।
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