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केंद्र सरकार की सख्ती: प्रेस एक्ट 2023 के तहत उल्लंघन पर अखबारों, पत्रिकाओं पर होगी कड़ी कार्रवाई, एडवाइजरी जारी

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नई दिल्ली, 25 मार्च । भारत सरकार के Press Registrar General of India (प्रेस महापंजीयक कार्यालय), जो Ministry of Information and Broadcasting के अधीन कार्य करता है, ने 25 मार्च 2026 को एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में देशभर के समाचार पत्रों और पीरियोडिकल्स को नियमों के सख्त अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं।
एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि Press and Registration of Periodicals Act, 2023 के विभिन्न प्रावधानों के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने विशेष रूप से एक्ट की धारा 11 (c) और 11 (d) का उल्लेख करते हुए कहा है कि यदि कोई प्रकाशक या प्रिंटर रजिस्ट्रेशन के दौरान गलत या भ्रामक जानकारी देता है, अथवा निर्धारित नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है।
इसके साथ ही, धारा 14 (b) के तहत प्रेस महापंजीयक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी पीरियोडिकल का रजिस्ट्रेशन निलंबित या रद्द कर सकता है। वहीं, धारा 19 (i) के तहत उल्लंघन की स्थिति में संबंधित पक्ष पर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है।
सरकार का यह कदम मीडिया क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सख्ती से फर्जी और नियमविहीन प्रकाशनों पर रोक लगेगी तथा पत्रकारिता की गुणवत्ता में सुधार होगा।
सरकार ने सभी प्रकाशकों, प्रिंटरों और संपादकों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पूर्णतः पालन करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

सेक्शन 11 (c) – गलत जानकारी देने पर कार्रवाई
क्या कहता है:
अगर कोई प्रकाशक (Publisher) या प्रिंटर रजिस्ट्रेशन के समय झूठी या गलत जानकारी देता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
सरल अर्थ:
फर्जी मालिकाना हक दिखाना
गलत एडिटर/प्रिंटर का नाम देना
गलत पता या विवरण देना
 ऐसे मामलों में सरकार रजिस्ट्रेशन रद्द (Cancel) कर सकती है या दंडात्मक कार्रवाई कर सकती है।

सेक्शन 11 (d) – नियमों का उल्लंघन
क्या कहता है:
यदि कोई प्रकाशन एक्ट के नियमों और शर्तों का पालन नहीं करता, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सरल अर्थ:
बिना अनुमति प्रकाशन निकालना
तय फॉर्मेट/घोषणा (Declaration) का पालन न करना
RNI (Registrar) के निर्देशों को न मानना
 इसका परिणाम भी रजिस्ट्रेशन रद्द या निलंबन हो सकता है।

सेक्शन 14 (b) – रजिस्ट्रेशन रद्द/सस्पेंड करने का अधिकार
क्या कहता है:
रजिस्ट्रार ऑफ पीरियोडिकल्स (RNI) को यह अधिकार है कि वह किसी भी प्रकाशन का रजिस्ट्रेशन रद्द या सस्पेंड कर सकता है।
किन स्थितियों में:
नियमों का उल्लंघन
गलत जानकारी
प्रकाशन बंद हो जाना
कानून के विपरीत कार्य
यह सेक्शन प्रशासन को सीधी शक्ति देता है कार्रवाई करने की।

सेक्शन 19 (i) – दंड (Penalty)
क्या कहता है:
यदि कोई व्यक्ति इस एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसे जुर्माना या अन्य दंड दिया जा सकता है।
सरल अर्थ:
कानून तोड़ने पर आर्थिक दंड
बार-बार उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई
एक लाइन में सार
11 (c) → गलत जानकारी देने पर कार्रवाई
11 (d) → नियम न मानने पर कार्रवाई
14 (b) → रजिस्ट्रेशन रद्द/सस्पेंड करने का अधिकार
19 (i) → उल्लंघन पर दंड