Home उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डाक विभाग को लगाई फटकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डाक विभाग को लगाई फटकार

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प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट की इलाहाबाद बेंच ने डाक विभाग को सात साल पुराने मामले में कड़ी फटकार लगाई है। मामला पीड़ित को विभाग द्वारा 4500 रुपये हर्जाना देने को लेकर था। यह निर्णय स्थायी लोक अदालत में लिया गया था, लेकिन डाक विभाग ने इस निर्णय को 2015 में हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी। लोक अदालत के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पिछले सात साल से हाईकोर्ट में विचाराधीन थी। इलाहाबाद हाइकोर्ट के जस्टिस विवेक चैधरी ने डाक विभाग के सीनियर सुपरिटेंडेंट की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सिर्फ 4500 भुगतान के बजाय विभाग ने कई गुना अधिक रुपया कानूनी लड़ाई में खर्च कर डाला। मुरादाबाद की स्थायी लोक अदालत ने डाक विभाग पर 30 दिसंबर 2014 को 4500 रुपये का हर्जाना लगाया था। स्पीड पोस्ट से भेजे गए पासपोर्ट और डिमांड ड्राफ्ट गायब होने पर यह हर्जाना लगाया गया था। डाक विभाग ने पीड़ित को हर्जाना देने के बजाय लोक अदालत के इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2015 में याचिका दाखिल कर चुनौती दी।