Home उत्तर प्रदेश अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को खाद्यान्न

अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को खाद्यान्न

10 से 28 दिसंबर के मध्य तक होगा खाद्यान्न व चीनी का वितरण
BHADOHI NEWS: जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार ने सोमवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उ.प्र. के निर्देश पर जनपद में अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत माह दिसंबर-2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न तथा अन्त्योदय कार्डधारकों त्रैमास अक्टूबर, नवंबर व  दिसंबर-2025 के सापेक्ष चीनी का वितरण 10 से 28 दिसंबर के मध्य कराया जाना है। उन्होंने जनपद के समस्त पात्र लाभार्थियों से अपील करते हुए कहा कि अन्त्योदय कार्डधारकों को 14 किलोग्राम गेहूं व 21 किलोग्राम चावल (कुल 35 किग्रा) प्रतिकार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को उनके कार्ड से संबद्ध प्रत्येक यूनिट पर 2 किग्रा ग्राम गेहूं व 3 किलो ग्राम चावल (कुल 05 किग्रा प्रति यूनिट) 10 से 28 दिसंबर तक खाद्यान्न निःशुल्क तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास अक्टूबर, नवम्बर, दिसंबर-2025 के सापेक्ष 3 किग्रा चीनी प्रतिकार्ड रुपया-18.00 प्रति किग्रा की दर से रुपया-54 में उचित दर दुकान से प्राप्त कर सकते है। अन्त्योदय राशनकार्डधारकों को चीनी के संबंध में पोर्टिबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। लाभार्थी अपनी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकते हैं।