भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और डीएम के आदेश पर हुई इस कार्रवाई से प्लांट खरीदने वालों में मचा रहा हड़कंप
BHADOHI NEWS: नगर के रेवड़ापरसपुर में बुधवार को प्रशासन ने अनाधिकृत प्लाटिंग और भू-विन्यास पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जिलाधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। जिससे प्लांट खरीदने वालों में हड़कंप मच गया।
प्राधिकरण के अधिसूचित ग्राम रेवड़ापरसपुर के गाटा संख्या 124 और 243 पर रामसागर राय व करुणा सागर राय ने लगभग 3 बीघा जमीन में अवैध प्लाटिंग और भू-विन्यास का कार्य किया था। यह कार्य उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 9 व 10 के तहत आवश्यक अनुमति और अनुमोदन के बिना किया गया था। सुनवाई के बाद जिलाधिकारी और बीड़ा के सीईओ ने पाया कि यह अनाधिकृत प्लाटिंग अधिनियम की धाराओं और शर्तों का उल्लंघन है। रामसागर राय व करुणा सागर राय को उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम 1976 की धारा-9 और भदोही औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन (प्रथम संशोधन) विनियमावली 2019 के विनियम 14 (2) के अधीन दोषी मानते हुए, सीईओ ने 25 अगस्त 2025 को प्लाटिंग और भू-विन्यास को ध्वस्त करने का अनुमोदन दिया। इसके बाद प्राधिकरण ने 28 अगस्त 2025 को ध्वस्तीकरण आदेश जारी करते हुए अनाधिकृत प्लाटिंग को स्वयं हटाने के लिए 30 दिन का समय दिया था। अनाधिकृत प्लाटिंग करने वालों को चार से पांच बार रिमाइंडर भी भेजे गए। लेकिन उन्होंने अवैध निर्माण नहीं हटाया। इसके बाद बुधवार को बीड़ा और तहसील प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ रेवड़ापरसपुर पहुंचकर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। जिन दो प्लॉटों पर मकान बनाए गए हैं, उन पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर एसडीएम न्यायिक बरखा सिंह, मार्केटिंग मैनेजर बीड़ा अमिताभ रंजन दास, एक्सईएन आरडी भारती, जेई प्रदुम्न कुमार सिंहा, आदित्य यादव, द्विवेश कुमार मिश्र सहित बीड़ा के अन्य अधिकारी-कर्मचारी और पुलिस प्रशासन मौजूद रहे।







