बिना टोल शुल्क दिए गुजरा काफिला, 15 वाहनों में सवार 65-70 लोगों पर मुकदमा
FATEHPUR NEWS: माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को पुलिस अभिरक्षा में झांसी जेल से प्रयागराज ले जाते समय उसके काफिले में शामिल वाहनों के चालकों पर टोल कर्मियों से अभद्रता, धमकी देने और वाहनों से कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश करने के गंभीर आरोप लगे हैं। दोनों टोल प्लाजा के प्रबंधकों और कर्मचारियों की तहरीर पर कल्याणपुर और खागा थाने में अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और वाहनों के नंबरों के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र स्थित बड़ौरी टोल प्लाजा के प्रबंधक जितेंद्र कुमार के मुताबिक आठ अगस्त को दोपहर करीब 2:39 बजे पुलिस अभिरक्षा में अली अहमद को जिला कारागार झांसी से प्रयागराज ले जाया जा रहा था। उसके पीछे कई वाहन चल रहे थे। टोल कलेक्टर संजय सिंह और सुपरवाइजर कौशल सिंह ने काफिले में शामिल वाहनों को टोल शुल्क जमा करने के बाद आगे बढ़ने के लिए कहा। आरोप है कि इस पर वाहन चालकों ने टोल कर्मियों के साथ अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी दी और कर्मचारियों पर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया। इसके बाद काफिले में शामिल वाहन बिना टोल शुल्क दिए वहां से निकल गए। प्रबंधन की तहरीर पर आठ नंबर प्लेट वाले और दो बिना नंबर के वाहनों समेत कुल 10 वाहनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं खागा थाना क्षेत्र के कटोघन टोल प्लाजा के कर्मचारी सोनू सिंह निवासी शिवपुरी, मध्य प्रदेश ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि आठ अगस्त को अपराह्न करीब 3:38 बजे कानपुर से प्रयागराज की ओर जा रहा काफिला लेन नंबर नौ पर पहुंचा। स्विफ्ट इंचार्ज संजू कुमार यादव और बूथ इंचार्ज सनी कुमार सविता ने वाहनों को रोककर टोल शुल्क जमा करने के लिए कहा। आरोप है कि वाहन सवारों ने कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज की और खुद को “अतीक के आदमी” बताते हुए धमकाया। कर्मचारियों पर वाहन चढ़ाने का प्रयास किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। इस मामले में 11 वाहनों में सवार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिनमें एक वाहन बिना नंबर का बताया गया है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि बड़ौरी टोल प्लाजा से आठ वाहनों के नंबर और कटोघन टोल से भी कई वाहनों को ट्रेस किया गया है। प्रारंभिक जांच में काफिले में करीब 15 वाहन शामिल होने की बात सामने आई है। प्रत्येक वाहन में चार से पांच लोगों के सवार होने का अनुमान है। इस आधार पर काफिले में करीब 65 से 70 लोगों के शामिल होने की आशंका जताई गई है। पुलिस ने वाहन नंबरों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हत्या के प्रयास, बलवा, सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाने, धमकी और गाली-गलौज समेत अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज किए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की कार्रवाई में जुटी है।







