BALRAMPUR NEWS: कमाल खान(ब्यूरो प्रमुख) सितम्बर 2014 को वादी बदलूराम शुक्ला पुत्र शम्भूदत्त शुक्ला निवासी कमदा थाना हर्रैया जनपद बलरामपुर द्वारा थाना हर्रैया पर लिखित तहरीरी सूचना दी गई कि विपक्षीगण अरुण कुमार तिवारी उर्फ कल्लू पुत्र विनोद तिवारी व प्रहलाद तिवारी पुत्र हृदयराम तिवारी निवासीगण ग्राम कमदा थाना हर्रैया जनपद बलरामपुर द्वारा पुराने विवाद को लेकर वादी के पुत्र को हसिया से मारकर हत्या कर दी गयी जिसके संबंध में थाना मु0अ0सं0- 433/2014 धारा-302, 308, 34 भा0द0वि0 बनाम 1.अरुण कुमार तिवारी उर्फ कल्लू पुत्र विनोद तिवारी 2. प्रहलाद तिवारी पुत्र हृदयराम तिवारी निवासीगण ग्राम कमदा थाना हर्रैया बलरामपुर पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना उ० नि० राम किशुन राणा द्वारा की गयी तथा आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी माॅनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन तिवारी, माॅनीटरिंग सेल प्रभारी राज कुमार सिंह एवं थाना हर्रैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तगण 1. अरुण कुमार तिवारी उर्फ कल्लू पुत्र विनोद तिवारी 2. प्रहलाद तिवारी पुत्र हृदयराम तिवारी निवासीगण ग्राम कमदा थाना हर्रैया बलरामपुर उपरोक्त को न्यायालय बलरामपुर द्वारा धारा 302/34 भा0द0वि0 के अपराध में प्रत्येक को आजीवन कारावास व 30,000-30,000 रु० अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।







