BALRAMPUR NEWS: कमाल खान(ब्यूरो प्रमुख) दिनांक 08.05.2014 को वादी रामशंकर यादव पुत्र छोटकन यादव ग्राम नेवलगंज थाना हर्रैय्या जनपद बलरामपुर द्वारा थाना हर्रैय्या पर लिखित तहरीरी सूचना दी गई कि विपक्षी प्रभु पासी पुत्र ननकन पासी नि0 ग्राम नेवलगंज थाना हर्रैय्या जनपद बलरामपुर द्वारा वादी के भाई को धारदार हथियार से मारकर सर में चोट पहुँचा कर हत्या कर देने के संबंध में थाना हर्रैय्या पर मु0अ0सं0- 253/2014 धारा-302 भा0द0वि0 पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना नि0 अशोक कुमार सिंह यादव द्वारा की गयी तथा आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी माॅनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक श्री विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन तिवारी, माॅनीटरिंग सेल प्रभारी बृजानन्द सिंह एवं थाना हर्रैय्या पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त प्रभु पासी पुत्र ननकन पासी नि0 ग्राम नेवलगंज थाना हर्रैय्या जनपद बलरामपुर को न्यायालय बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धारा के अपराध में आजीवन कारावास व 10,000 रु० अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।







