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सिद्धार्थनगर के उदयपुर गांव में चकबंदी प्रक्रिया शुरू, किसानों को दी गई जानकारी

SIDHARTHNAGAR NEWS: जिलाधिकारी/उप संचालक चकबंदी महोदय सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में बुधवार, 30 जुलाई 2025 को जनपद के तहसील नौगढ़ के ग्राम उदयपुर, परगना नौगढ़ में जोत चकबंदी अधिनियम की धारा-09 के प्रकाशन हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में गांव के किसानों को चकबंदी प्रक्रिया से होने वाले लाभों और धारा-09 से संबंधित तथ्यों के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। चकबंदी अधिकारी नौगढ़,राजेंद्र प्रसाद यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में सहायक चकबंदी अधिकारी नौगढ़ राजेश कुमार मिश्रा, चकबंदी कर्ता अब्दुल सत्तार, चकबंदी लेखपाल श्री विवेक कुमार, चकबंदी समिति के अध्यक्ष (ग्राम प्रधान), सदस्यगण और बड़ी संख्या में गांव के किसान उपस्थित रहे। बैठक के बाद, चकबंदी अधिकारी  राजेंद्र प्रसाद यादव के अनुमोदन के बाद, दिनांक 31 जुलाई 2025 को ग्राम में जोत चकबंदी आकार पत्र-5 का वितरण किया जाएगा। किसानों को यह भी बताया गया कि आकार पत्र-5 के वितरण के 21 दिन पश्चात यदि उसमें उल्लिखित वादों में किसी प्रकार की त्रुटि या आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति सहायक चकबंदी अधिकारी एवं चकबंदी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। यह प्रक्रिया किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी।