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महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 9 वर्ष का कारावास 56000 का अर्थदण्ड

BALRAMPUR NEWS: कमाल खान(ब्यूरो प्रमुख) शुक्रवार को वादिनी की तहरीरी सूचना के आधार पर कि विपक्षी इरशाद पुत्र डेबू नि0मुबारकपुर कहारपुरवा थाना सादुल्लानगर जनपद बलरामपुर द्वारा वादिनी के साथ दुष्कर्म करने व धमकी देने की घटना कारित करने के सम्बन्ध में थाना रेहरा बाजार पर मु0अ0सं0 173/2014 धारा 376,366,506, भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना श्री प्रदीप कुमार सिंह द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया। मा० न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी माॅनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक श्री विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में विशेष लोक अभियोजक श्री नवीन तिवारी व प्रभारी माॅनीटरिंग सेल श्री ओम प्रकाश चौहान एवं थाना रेहरा बाजार पुलिस के द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0 न्यायालय  बलरामपुर द्वारा अभियुक्त इरशाद पुत्र डेबू उपरोक्त को धारा 376,366,506 भा0द0वि0 के अपराध में  9 वर्ष का कठोर कारावास व 56000रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।