साढ़े चार साल की सजा के साथ 50 हजार रुपए का जुर्माना
FATEHPUR NEWS: अपर जिला जज कोर्ट नंबर-1 फतेहपुर ने पत्नी को प्रताड़ित करने और उसकी आत्महत्या के मामले में पति को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त रविकुमार पुत्र बाबूलाल निवासी तुराब अली का पुरवा, सदर को धारा 306 आईपीसी में 4 वर्ष 6 माह का साधारण कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल दुबे ने बताया कि मामला 21 जुलाई 2023 का है। मृतका गीता देवी की शादी वर्ष 1999 में रविकुमार से हुई थी। वादी मुकदमा रामचंद्र पुत्र विश्वम्भर नाथ निवासी नासीरपीर यटुवंश नगर ने एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि रविकुमार नशे का आदी था और आए दिन गीता देवी से शराब के लिए पैसे मांगता था। पैसे न देने पर वह मारपीट और उत्पीड़न करता था। प्रताड़ना से तंग आकर गीता देवी ने आत्महत्या कर ली थी। अभियोजन पक्ष ने 6 गवाहों को पेश किया, जिन्होंने अदालत में बयान दर्ज कराए और अभियोजन का समर्थन किया। अंतिम सुनवाई 23 सितंबर 2025 को हुई, जिसमें पीठासीन अधिकारी रामकिशोर तृतीय ने फैसला सुनाया। फैसला आने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है।







