SAHARANPUR NEWS: पुराना कलसिया रोड ताहिऱ गार्डन के बराबर मे अब्दुल द्वारा विकसित अवैध कॉलोनी को विकास प्राधिकरण द्वारा दो बार बुलडोज किया गया लेकिन शासन के आदेश को निगम इंजीनियर नें धता बताते हुए कॉलोनी को लाभ देने के लिये वैध मानते हुए बिचौबीच नाला विकसित कर दिया सरकार को लाखो रूपये की आर्थिक हानि पहुंचाई गई महापौर संज्ञान ले सहारनपुर नगर निगम (एसएनसी) ने एक निजी अवैध कॉलोनी में लाखों रुपये खर्च कर नाला निर्माण कर दिया। नियमों के अनुसार, नगर निगम केवल स्वीकृत क्षेत्रों में ही जल‑निकासी का काम कर सकता है; अवैध कॉलोनियों में कोई वित्तीय सहायता या अनुदान नहीं दिया जा सकता।
लागू नियम
उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 – धारा 114 (अनधिकृत निर्माण एवं कार्य पर प्रतिबंध) के तहत अवैध कॉलोनियों में कोई विकास कार्य नहीं किया जा सकता।
नगर निगम को केवल स्वीकृत कॉलोनियों में ही जल‑निकासी, सड़क व अन्य बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने का अधिकार है।
संभावित कानूनी दायरा
यदि निगम ने इस कार्य में सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है तो निम्नलिखित धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है:
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) § 409 – सार्वजनिक धन का गबन।
– आईपीसी § 420 – धोखाधड़ी एवं ठगी।
– आईपीसी § 120B – आपराधिक षड्यंत्र।
स्थानीय प्रतिक्रिया
स्थानीय निवासी और सामाजिक संगठनों ने इस कदम को “भ्रष्टाचार” कहा है। उन्होंने निगम के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर, उच्चाधिकारियों से जांच की मांग की है। सहारनपुर नगर निगम के इस अनियमित कार्य पर आगे की जांच जारी है; यदि दोषी पाए गए तो संबंधित अधिकारियों पर विभागीय व कानूनी कार्रवाई की जाएगी।_







