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घर में घुसकर दलित परिवार से मारपीट और जातिसूचक गाली-गलौज,चार नामजद समेत अन्य पर एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज

जान से मारने की धमकी देने का आरोप, खीरी पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, एसीपी कौंधियारा को सौंपी गई जांच
PRAYAGRAJ NEWS: खीरी थाना क्षेत्र के बहरैचा पुरवा उचेहरा गांव में एक दलित परिवार के घर में घुसकर मारपीट, जातिसूचक गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में खीरी पुलिस ने चार नामजद तथा कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध गंभीर धाराओं एवं अनुसूचित जातिध्जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की विवेचना सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) कौंधियारा को सौंपी गई है। पुलिस के अनुसार, बहरैचा पुरवा उचेहरा निवासी राहुल कुमार चमार पुत्र स्वर्गीय रामदास की तहरीर पर थाना खीरी में एफआईआर संख्या 0138/2026 दर्ज की गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सोमवार 3 अगस्त की शाम लगभग 8 बजे संतोष सिंह, अखिलेश सिंह, शशिदेव सिंह उर्फ अभयराज तथा कुछ अन्य लोग बाइक से उनके घर पहुंचे। आरोप है कि सभी लोग डंडा, कटवासा और तमंचे जैसे हथियारों से लैस थे।
तहरीर के अनुसार, आरोपियों ने एक पुराने विवाद को लेकर गाली-गलौज शुरू कर दी और विरोध करने पर राहुल कुमार के साथ मारपीट की। बीच-बचाव करने पहुंचे उनके बड़े भाई लाल बहादुर, मां मनगिरिया तथा पत्नी दिव्या भारती के साथ भी कथित रूप से मारपीट की गई। पीड़ित का आरोप है कि इस दौरान जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित किया गया तथा गोली मारने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि मुख्य आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिससे परिवार में भय का माहौल बना हुआ है। पीड़ित ने पुलिस से अपने परिवार की सुरक्षा की भी मांग की है।
खीरी पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सहायक पुलिस आयुक्त कौंधियारा अब्दुस सलाम खान का कहना है कि विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।