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ग्राम पंचायतों में वर्तमान प्रधान प्रशासक के रूप में करेंगे कार्य : डीपीआरओ

शासन के आदेश के बाद पंचायत संचालन को लेकर स्थिति स्पष्ट, नीतिगत फैसलों पर रहेगी रोक
FATEHPUR NEWS जनपद में वर्ष 2021 में गठित ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया। इसके बाद नई ग्राम पंचायतों के गठन तक वर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। यह जानकारी फतेहपुर में तैनात जिला पंचायतीराज अधिकारी (डीपीआरओ) राम शंकर वर्मा ने शासनादेश के हवाले से दी है। जिला पंचायतीराज अधिकारी राम शंकर वर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन, पंचायती राज अनुभाग-3 द्वारा जारी आदेश के अनुसार 2021 में गठित ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हुआ है। ऐसे में पंचायतों के प्रशासनिक कार्यों में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, इसके लिए शासन ने मौजूदा ग्राम प्रधानों को अस्थायी रूप से प्रशासक के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने बताया कि शासनादेश के अनुसार 27 मई 2026 से वर्तमान ग्राम प्रधान अपनी-अपनी ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। यह व्यवस्था नई ग्राम पंचायतों के गठन तथा उनकी प्रथम बैठक होने तक अथवा अधिकतम छह माह की अवधि तक लागू रहेगी। डीपीआरओ ने स्पष्ट किया कि प्रशासक के रूप में कार्यरत ग्राम प्रधान पंचायत के नियमित एवं आवश्यक कार्यों का संचालन करेंगे, लेकिन उन्हें किसी प्रकार के नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी विशेष परिस्थिति या अत्यावश्यक स्थिति में कोई नीति संबंधी निर्णय लेना जरूरी होता है, तो उसका प्रस्ताव जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को भेजा जाएगा और सक्षम स्तर से स्वीकृति मिलने के बाद ही निर्णय लागू किया जा सकेगा। राम शंकर वर्मा ने कहा कि शासन के इस आदेश से पंचायतों के प्रशासनिक संचालन को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है और पंचायत स्तर पर विकास कार्यों तथा जरूरी व्यवस्थाओं के संचालन में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। साथ ही संबंधित अधिकारियों को शासनादेश के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।