Home उत्तर प्रदेश गोवध मामले में ग्राम प्रधान को किया गया बर्खास्त

गोवध मामले में ग्राम प्रधान को किया गया बर्खास्त

BALRAMPUR NEWS: कमाल खान(ब्यूरो प्रमुख) विकास खंड रेहरा बाजार की ग्राम पंचायत सोमरहा के प्रधान राज किशोर यादव को पद से हटा दिया गया है। उन पर गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है। बत्तखपुरवा निवासी राज किशोर यादव के खिलाफ थाना रेहराबाजार में मुकदमा संख्या 18/2025 दर्ज किया गया था। इस मामले का आरोप पत्र 14 अप्रैल 2025 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रशासन ने यादव को स्पष्टीकरण के लिए कई मौके दिए
प्रशासन ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 95 (1) (छ) के तहत कार्रवाई की। इस धारा के अनुसार नैतिक पतन के आरोप या पद के दुरुपयोग की स्थिति में जनप्रतिनिधि को हटाया जा सकता है। प्रशासन ने राज किशोर यादव को स्पष्टीकरण के लिए कई मौके दिए। पहला स्पष्टीकरण 26 अप्रैल को प्राप्त हुआ, जो अस्वीकार कर दिया गया। 3 जून को प्राप्त अंतिम जवाब भी मान्य नहीं पाया गया। सभी प्रक्रियाओं के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई कानून सम्मत है। ग्राम पंचायत में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की गई है। गांव में इस निर्णय पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं।