Home न्यायालय करूवाडीह ग्राम प्रधान के भ्रष्टाचार के खिलाफ जनहित याचिका पर जवाब तलब

करूवाडीह ग्राम प्रधान के भ्रष्टाचार के खिलाफ जनहित याचिका पर जवाब तलब

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डी एस ओ को जांच शीघ्र पूरी करने का निर्देश
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज,ब्लाक प्रतापपुर, ग्राम सभा करुवाडीह के प्रधान संतोष पटेल के खिलाफ जिला आपूर्ति अधिकारी की चल रही जांच शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है और राज्य सरकार से जनहित याचिका में उठाए गये मुद्दों पर जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 28अप्रैल को होगी।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली तथा न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने जिबरील अहमद की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता हितेश मिश्र ने बहस की।इनका कहना है कि ग्राम प्रधान ने विकास कार्य के लिए राज्य सरकार से मिले 80 लाख रूपये का काम अपने भट्ठे व पुत्र की फर्म में जमा किया। शासनादेश के अनुसार कोई भी प्रधान स्वयं व परिजनों के नाम से विकास कार्य नहीं करा सकता। इसके बावजूद प्रधान ने अपने ईट-भट्ठे व अपने पुत्र की फर्म के नाम पैसे जमाकर अनियमितता बरती है।जिसकी शिकायत पर जिलाधिकारी प्रयागराज के आदेश पर जिला आपूर्ति अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। किंतु जांच आगे नहीं बढ़ रही।जिसपर जनहित याचिका दायर की गई है।