निरीक्षण में नहीं पाया गया प्रतिबंधित सिरफ, लिए गए औषधीय के 6 नमूने
BHADOHI NEWS: डीएम के निर्देश व सहायक आयुक्त (औषधि) खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश के आदेश मेडिकल स्टोरों पर कोल्डड्रिंफ सिरफ बी नं. एसआर-13, एम/डी मई-2025, ई/डी अप्रेल-2027 एवं निर्माता फर्म श्रीसन फार्मासिटिक्लस मैन्युफैक्चरर्स बैंगलुरू द्वारा निर्मित औषधि स्टाक की जांच की गई। इस दौरान जिला औषधि निरीक्षक कुमार सौमित्र द्वारा सोमवार को जंगीगंज, ज्ञानपुर व गोपीगंज में स्थित मेडिकल स्टोरों तथा ड्रग केयर हाऊस का सघन निरीक्षण किया गया। उक्त निर्माता फर्म द्वारा निर्मित औषधियों का वहां पर भंडारण नहीं पाया गया। कफ सिरफ बच्चों के 6 औषधियों के नमूने संग्रहित कर अपमिश्रण के विशेष जांच के लिए लैब भेजा गया। औषधि निरीक्षक ने बताया कि लैब रिपोर्ट प्राप्त होने और विवेचना के उपरांत औषधि अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनपद के सभी औषधि विक्रेताओं को निर्देशित करते हुए कहा कि वह उक्त कंपनी के सिरफ की बिक्री नहीं करेंगे। अगर उक्त कंपनी की औषधि भंडारित है तो उसका तत्काल विक्रय रोकते हुए औषधि निरीक्षक को अवगत कराएं। अन्यथा की स्थिति में पाए जाने पर संबंधित औषधि विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस तरह की सघन निरीक्षण की कार्रवाई टीम बनाकर पूरे जनपद में प्रचलित रहेंगी।







