10,10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया 8 साल सुनवाई के दौरान आया फैसला
FATEHPUR NEWS: एक बीघा जमीन विवाद में युवक को घर के बाहर लाठी डंडा से पिटाई करते हुए गोली मारकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने लंबी सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 10,10 हजार का जुर्माना लगाते हुए सभी को जेल भेज दिया है। अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए एंडीजीसी कपिल कटियार ने बताया कि मैगलगंज थाना क्षेत्र के गांव शाहपुर का रहने वाला धर्मेंद्र 6 अक्टूबर 2017 को सुबह 9 बजे मकान के बाहर बैठा था तभी पड़ोसी गुरमेल सिंह, सरंजिंद सिंह, जसपाल सिंह, प्रगट सिंह, जितेंद्र सिंह, गुरप्रीत सिंह और अंग्रेज सिंह ने एक राय होकर डंडा कृपाणों से हमला कर दिया अंग्रेज सिंह ने तमंचे से गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई थी। मृतक के पिता सुखवंत सिंह की तहरीर पर हमला कर हत्या करने का केस दर्ज किया गया था। तत्कालीन विवेचक घनश्याम राम ने जसपाल, गुरमेल, सरजिंदर, और गुरप्रीत सिंह को केस हटाकर तीन लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे। पैरवी के दौरान कोर्ट ने निकाले गए आरोपियों को 319 आईपीसी के तहत तलब कर लिया था। 8 साल लंबी सुनवाई के दौरान पिता सुखवंत सिंह, मृतक की पत्नी हरविंदर कौर और साले अमरेंद्र सिंह की मजबूत गवाही के चलते बचाव पक्षके अधिवक्ता की की दलीलें काम नहीं आई जिस पर शुक्रवार को अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार राना ने सभी को आजीवन कारावास और अंग्रेज सिंह को 3 वर्ष की अतिरिक्त सजा और 5 हजार का जुर्माना साथ ही 10, 10 हजार रुपया का जुर्माना लगाते हुए जेल भेज दिया है।







